स्ता राशन ले रहे अपात्रों के नाम सूची से कटेंगे: मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:

स्ता राशन ले रहे अपात्रों के नाम सूची से कटेंगे: मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर | New India Times

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती दर पर राशन ले रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्रों के नाम काटे जायें। इसके लिए प्रदेश में 5 सितम्बर से 29 अक्टूबर 2019 तक विशेष अभियान चलेगा।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 25 श्रेणी के परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सत्यापन के बाद राशन दिया जाता है। अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची में होने की शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रदेश में पात्र/अपात्र हितग्राहियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

श्री तोमर ने कहा कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा कृषि, महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, उद्यानिकी, श्रम, मंडी, नगरीय प्रशासन, आदिम-जाति कल्याण विभाग के मैदानी अमले की टीम गठित कर सकेंगे। टीम दो सदस्यीय होगी, एक टीम 200 परिवारों का सत्यापन घर-घर जाकर करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का एक कर्मचारी टीम का सदस्य अवश्य होगा।

सत्यापन कार्य की जिला और प्रदेश स्तर से सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। इसके लिये राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम गठित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2551413 है। पात्र और अपात्र हितग्राहियों के चयन के बाद उनकी सूची विभाग की वेबसाइट www.food.mp.gov.in तथा nfsa.samagra.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

अपात्र परिवारों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की बैठक में सदस्यों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। अपात्र व्यक्ति विलोपन की कार्रवाई के विरूद्ध कलेक्टर को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सुनवाई समय-सीमा में की जाएगी। अंतिम निर्णय के अद्यतन होने पर NFSA की पोर्टल पर पात्रता प्रदर्शित होने पर पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.