मारपीट करने वाले आरोपी को मिला न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी अमीत उर्फ गोलू पिता गोपालदास बैरागी, आयु-29 वर्ष, निवासी-लक्ष्मी नगर लालबाग, जिला बुरहानपुर को न्‍यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

प्रकरण की विस्‍तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया गया कि घटना दिनांक 20-10-2017 को फरियादी सैय्यद तारीक़ अपने घर के पास खड़ा था, कि आरोपी अमीत आया और उसे एक पुराना मोबाईल दिखाकर 500/- रु. में बेचने की बात कहने लगा। उसने बोला कि मोबाईल उसका अपना है तो वह लेगा । फरियादी ने कहा कि मोबाईल चोरी का तो नहीं है, तो अभियुक्त गोलू उसे गालियां देने लगा। गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गोलू ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके साथ मारपीट की। उसका दोस्त नारायण बीच बचाव करने आया तो आरोपी गोलू ने नारायण के साथ भी मारपीट की। गर्दन और बाये हाथ पर अंदरुनी चोट लगी। नारायण को हाथ के अंगूठे पर अंदरुनी चोट लगी, फिर अभियुक्त कहने लगा कि थाने पर रिपोर्ट करने गया तो, जान से खत्म कर देगा। उसकी बहन शहनाज़ बानो और शमीम बानो ने घटना देखी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली ने मामला दर्ज कर उक्त घटना की विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी अमीत उर्फ गोलू को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए धारा 323 (02 काउंट) में न्यायालय उठने तक का कारावास और 1,000-1,000/- रूपये के अर्थदण्ड दंडित कराया। न्‍यायालय द्वारा धारा 357(1) में कुल अर्थदंड राशि 2,000/- रु. में से आहत नारायण को 1,000/- रु. प्रतिकर स्वरुप प्रदान का आदेश दिया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article