पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
10 मई सायं 6 बजे से 12 मई को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रहेंगीं। ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी ने मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान के दिन 12 मई को मतदान समाप्ति तक अर्थात 10 मई शुक्रवार को सायंकाल 6 बजे से 12 मई रविवार को मतदान समाप्ति तक की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि में जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के मकसद से ग्वालियर जिले की समस्त देशी फुटकर बिक्री की दुकानें, विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकाने, देशी मदिरा अहाता, विदेशी मदिरा अहाता, विदेशी मदिरा शॉपबार, रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार, क्लब बार, सैनिक केन्टीन थोक, सैनिक केन्टीन फुटकर, विदेशी मदिरा बॉटलिंग, आसवनी, देशी मदिरा के बॉटलिंग, देशी मदिरा भण्डारगारों तथा समस्त विदेशी मदिरा के थोक बिक्री से, मतदान दिवस 12 मई को मतदान समाप्ति तक की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। जिले में उपरोक्त किसी भी देशी/विदेशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य सैलिंग पॉइंट में घोषित शुष्क दिवस समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि घोषित शुष्क दिवस की समयावधि में जिले में किसी भी प्रकार की स्प्रिट युक्त, किण्वित, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का अवैध निर्माण, परिवहन, विक्रय कदापि न होने पाए। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है।
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