कासिम खलील, ब्यूरो चीफ, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT:
ग्राहकों के साथ आइडिया कंपनी की मनमानी को देखते हुए बुलढाणा ग्राहक मंच ने ग्राहक की दलीलों को मानते हुए आइडिया सेल्युलर कंपनी को ₹ 45 हज़ार का जुर्माना ठोकते हुए ₹2 हज़ार का खर्च देने का आदेश जारी किया है। तीन साल से इस कानूनी जंग को लड़ रहे बुलढाणा निवासी वर्धमान अर्बन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होने की बात कही है।
बुलढाणा निवासी जितेंद्र जैन ने पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में इस मामले की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि, उन्होंने अपने बैंक कर्मियों के उपयोग के लिए आइडिया कंपनी के 6 पोस्टपेड सिम कार्ड लिए थे और 9 माह तक नियमित बिल का भुगतान करने के बाद उन्होंने सभी सिम कार्ड को पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के लिए कंपनी को लिखित पत्र भेजा, तत्पश्चात कंपनी ने आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो मांगे जिसकी पूर्तता करने के लिए गए तो स्वीकार नहीं किए। इसके बाद क़ंपनी ने सभी कर्मियों के सिमकार्ड बंद कर दिए जिस से आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद कंपनी द्वारा जितेंद्र जैन को कंपनी ने विविध तरीके से मानसिक व शारीरिक रूप से तकलीफ देना आरंभ किया। इसकी शिकायत जितेंद्र जैन ने सन 2016 में बुलढाणा ग्राहक मंच में करते हुए आईडिया कंपनी के 3 व्यवस्थापकों को पार्टी बनाते हुए केस दाखिल किया। ग्राहक मंच में मामला चलने के बाद सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मंच ने आदेश दिया कि, ग्राहक के सिम कार्डों को पोस्टपेड से प्रीपेड में करते हुए खंडित सेवा शुरू की जाए, अर्जदार को हुए शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानी के एवज में 45 हज़ार रुपये की नुकसान भरपाई व शिकायत के खर्च के रूप में 2 हज़ार रुपए देने का आदेश जारी किया। यह जानकारी देते हुए जितेंद्र जैन ने मोबाइल में रिकॉर्ड कुछ संभाषण भी सुनाए जिसमें उन्हें धमकियां व गालियां भी दी गई हैं।
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