छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई एक वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने की सजा | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपी आनंद उर्फ कालिया (29) पिता दगडु महार, निवासी शिवाजी नगर, लालबाग बुरहानपुर को एक वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि 05.12.2017 को शाम 04.00 बजे अभियोक्‍त्री मोहल्‍ले से अपने घर आयी, जब आरोपी आनंद भी फरियादीया के घर में घुस गया तथा बुरी नियत से फरियादीया के साथ अश्‍लील हरकत करने लगा, जब अभियोक्‍त्री चिल्‍लाई तो उसका पुत्र अंदर आया तो आरोपी वहां से भाग गया तथा जाते हुए धमकी देते गया कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दुंगा। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट थाना लालबाग में दर्ज करायी जिस पर से पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत धारा 354, 454, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र आरोपी आनंद के विरुद्ध न्‍यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने की। विचारण पश्चात आरोपी आनंद को मा. न्यायालय ने भादवि की धारा 354 और 454 में दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया।


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