गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपी को मा. न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्यायिक दण्डाधिकारी महोदया श्रीमती पूनम डामेचा द्वारा आरोपी शेख हफीज़ (40) पिता शेख बशीर, निवासी नागझिरी, बुरहानपुर को छ: माह के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भवर ने बताया कि दि. 26-10-2016 को रात्री 21.10 बजे उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राजपूत को मुखबीर की सूचना मिली कि कुछ लोग गोवंश का अवैध रूप से वध हेतु ले जा रहे है। तब हमराह आरक्षक सिकंदर एवं राजकुमार को साथ में लेकर स्थान तोता मैना दरगाह के पास नाला बुरहानपुर गए, जहां पर आरोपीगण 4 बेलो को वध के प्रयोजन हेतु क्रूरतापूर्वक दोडाते, मारपीट करते हुए ले जा रहे थे, पुलिस टीम ने वहां पर 4 नग बेलों को जप्त किया। उपनिरीक्षक सुरेन्द्रर राजपूत आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाए और आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई।न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी शेख हफीज़ (40) पिता शेख बशीर, निवासी नागझिरी, बुरहानपुर को छ: माह का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।


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