मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपीगण रमेश पिता सुरज उम्र 51 वर्ष, अर्जुन पिता सुरज उम्र 33 वर्ष, सुभाष पिता हरू उम्र 36 वर्ष, सालिगराम पिता हरू उम्र 38 वर्ष सभी निवासी ग्राम निम्ना बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शासन की ओर से पैरवी कर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा बताया कि दिनांक 04.03.2017 को दोपहर 01.30 बजे ग्राम नसीराबाद में फरियादी राजु अपने भाई पंकज के साथ जेसीबी मशीन लेकर खेत पर काम करवा रहा था, तभी आरोपीगण रमेश और अर्जुन आये और उन्होंने कहा कि तुम यहां जेसीबी से काम बंद करवाओ। यह खेत तुम्हारा नही है। फरियादी राजु और उसके भाई ने कहा कि हमारा खेत है। हम काम करवा रहे तुम्हें क्या तकलिफ है ? इसी बात पर से उनमें विवाद हुआ और आरेापी रमेश व अर्जुन ने अपशब्द कहते हुए अभियुक्त के साथ मार-पीट शुरू कर दी। इतने में आरोपियों के रिश्तेदार सुभाष और सालीगराम भी आ गये, सालीगराम ने एक मुक्का राजु की ऑख पर मारा, उसको पंकज बीच-बचाव करने गया तो आरोपी सुभाष ने उसको कुल्हाड़ी से मारा। घटना को गांव वालों ने देखा था।
फरियादी की सूचना पर से थाना निम्बोला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506/34 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए 5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित कराया।
