धनादेश अनादर मामले में आरोपी शिल्पा सुनील चांडक को 2.70 लाख के जुर्माने के साथ हुई दो माह की सजा | New India Times

ओवैस सिद्दीकी, अकोला (महाराष्ट्र), NIT; 

धनादेश अनादर मामले में आरोपी शिल्पा सुनील चांडक को 2.70 लाख के जुर्माने के साथ हुई दो माह की सजा | New India Times​धनादेश अनादर मामले में सुनवाई करते हुए महिला आरोपी को 2 माह की सजा तथा 2.70 लाख रूपए मुआवजा पीडित को देने के आदेश सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यालय के 7 वे न्याय दंडधिकरी एम.डी सैदाने ने दिए।

बीते दिनों सिविल लाइन परिसर निवासी आरोपी शिल्पा सुनील चांड़क ने उसके पुत्र श्रेया चांड़क के समक्ष, गजानन नगर निवासी सूरज उर्फ सुरेश रतनलाल अग्रवाल से उधार स्वरुप 3 लाख रुपए 4 से 5माह की अवधि के लिए मांगे थे। पीड़ित सूरज ने उनके पारिवारिक संबंधों को देखते हुए आरोपी महिला को 2.70 लाख की राशी दे दि थी। 5 माह की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई उत्तर नही दिया, परेशान होकर शिकायतकर्ता ने आरोपी से उक्त राशि लौटाने की मांग की। राशि देने के बजाए  आरोपी ने पीड़ित के खिलाफ सिविल लाइन थाने में भादवी की धारा 395, 34 तथा अवैध साहूकारी का अपराध दर्ज कराकर अपने बचाव का प्रयास किया  एवं  कुछ समय बाद 2.70 लाख का बैंक ऑफ़ बडौदा का 000015 क्रमाक का धनादेश दिया, किंतु 8 सप्टेंबर 2016 को आरोपी के खाते मे प्रयाप्त राशि न होने की वजह से चेक वापस आ गया। धनादेश अनादर मामले की बात जहन में आते ही उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यालय में शिकायत याचिका दाखल की। उक्त याचिका पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित बजाज, अधि आमोल जयसवाल, अधि रफिक ख्वाजा वले ने पैरवी करते हुए सबूत न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी शिल्पा सुनील चांड़क को 2 माह की सजा एवं  2.70 लाख मुल राशि तथा 2.70 लाख रुपय राशि के भुक्तान के आदेश दिए। साथ ही जुर्माने की राशि का भुक्तान न करने पर आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

आरोपी शिल्पा चांड़क ने पीड़ित के खिलाफ अवैध साहूकारी का झुटा आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज करवाकर अपना बचाव करने का प्रयास कीया था। किंतु आरोपी का प्रयास विफल हुआ एवं पीड़ित को न्याय मिला एवं पैसे लेकर मुकरने वालों को सबक: सुमित बजाज, पिड़ीत के अधिवक्ता।

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