मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT;
मामूली कहासुनी होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री एस.बी.वर्मा द्वारा आरोपी रमेश (53)पिता भंगडा, निवासी रूमना फाल्या थाना निम्बोला को मामूली कहा-सुनी पर पत्नी की हत्या करने के आरोप में आज न्यायालय ने आजीवन कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 16.06.2017 को सूचनाकर्ता हबीब तड़वी को आरोपी के जमाई भुरला ने बताया कि रूमना फाल्या नर्सरी के सामने मेरी सास मरी पड़ी है, उसकी सूचना पर थाना निम्बोला ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की थी। भुरला ने बताया था कि रात में हम दोनों पति-पत्नी में कहा-सुनी हो गयी थी, इसी बात पर उसने पत्नी को मूंह एवं सर के बल पटक-पटक कर मारा था, जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गयी थी।
उप निरीक्षक संदीप चौरसिया ने हबीब तड़वी की सूचना पर आरोपी रमेश के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का मामला पंजीबद्ध कर चालान प्रस्तुत किया था। प्रकरण जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित होने के कारण शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा न्यायालय में साक्षीगण के कथन करवाने के लिए पुलिस के साथ मॉनिटरिंग की जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने आज आरोपी पति को आजीवन कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
