नगर निगम छिंदवाड़ा का एक्शन, परासिया रोड की कॉलोनी हुई अवैध घोषित | New India Times

आसिम खान, ब्यूरो चीफ, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

नगर निगम छिंदवाड़ा ने परासिया रोड क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की गई एक कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि पर बिना किसी विकास अनुमति के भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी का निर्माण किया गया था।

गानाराम पिता भागचंद, निवासी पोआमा, छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मौजा पोआमा स्थित खसरा नंबर 130/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.2640 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैधानिक स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की गई।

भूमि को अलग-अलग भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया, जबकि इस कार्य के लिए किसी प्रकार की विकास अनुमति या कॉलोनी अनुज्ञा नगर निगम से प्राप्त नहीं की गई थी। मामले की शिकायत प्राप्त होने पर नगर निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच की गई।

जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए, परंतु संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त ने उक्त कॉलोनी को “अवैध कॉलोनी” घोषित करने के आदेश जारी किए।

आयुक्त श्री राय ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संपत्ति या भूखंड की खरीद-फरोख्त से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आयुक्त ने यह भी कहा कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों पर नियमानुसार दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article