39 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी एवं बुरहानपुर की ब्रांडेड जलेबी शॉप के संचालन कर्ता "करीम और अशफाक" की अग्रिम ज़मानत याचिका सत्र न्यायालय से खारिज | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

39 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी एवं बुरहानपुर की ब्रांडेड जलेबी शॉप के संचालन कर्ता "करीम और अशफाक" की अग्रिम ज़मानत याचिका सत्र न्यायालय से खारिज | New India Times

एक अत्यंत चर्चित मामले में, बुरहानपुर जिले की नामी गिरामी ब्रांडेड मावे की जलेबी की दुकान के संचालक “अब्दुल करीम एवं उसके सगे भाई मोहम्मद अशफाक” के अग्रिम जमानत के आवेदन को मा. सत्र न्यायालय बुरहानपुर (पी. अ. — श्रीमान निलेश जिरेती साहब) ने आज पारित आदेश दि.23.05.2025 से खारिज कर दिया।

आइ.सी.आइ.सी.आइ. बैंक में पहले से गिरवी होने तथा एक अन्य अब्दुल रहमान को भी 9 दिन पहले  दि. 10.04.2025 को बिक्री का लिखित सौदा करके 61 लाख (50 लाख नगद और 11 लाख चैक से) आंशिक रुपए प्राप्त करके बिक्री सौदा कर लेने के, उक्त तथ्य को अंसारी बहनों से छुपाकर 9 दिन बाद दि. 19.04.2025 को वहीं दुकान का सौदा अंसारी बहनों से करने के नाम पर 39 लाख रुपए हड़प लेकर धोखाधड़ी करने के तथ्य को, प्रथम दृष्टया सही पाते हुए मा. सत्र न्यायालय बुरहानपुर (पी. अ. — श्रीमान नितेश जिरेती साहब) ने, दोनों ही आरोपीगण  “करीम और अशफाक” के दोनों ही अग्रिम जमानत के आवेदनों को निरस्त कर दिया । फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपीगण फरार बताए गए हैं।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.