मारपीट के प्रकरण में सेशन कोर्ट ने थाना नेपा नगर के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मारपीट के प्रकरण में सेशन कोर्ट ने थाना नेपा नगर के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 07/04/2024 को आरोपी चंदू पिता औंकार कोरकू आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम डाभिया खेडा थाना नेपा नगर, जिला बुरहानपुर आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की। आरोपी के विरुद्ध थाना नेपानगर पर अप. क्रमांक 278/2024, अंतर्गत धारा-307, 326 भा. द.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।अपराध की विवेचना उप निरीक्षक मनीष पटेल द्वारा की गई। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 25/06/2024 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया  गया था। उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 (दस) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी  लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।

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