सावधान ! धारा 144 लागू; अब न निकलेगा जुलूस, न फुँकेगा पुतला; धार्मिक विद्वेष की भावना को भड़काने वालों पर अब प्रशासन कसेगा शिकंजा;  डी.जे. व लाउडस्पीकरों पर भी प्रतिबंध; रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक नहीं सुनाई देगी आवाज | New India Times

मोहम्मद जाकिर, मैनपुरी ( उत्तर प्रदेश ), NIT; अपर जिला मजिस्ट्रेट ए.के.श्रीवास्तव ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता जनपद मे लागू हो गयी है। इसके अतिरिक्त माह जनवरी कर्पूरी ठाकुर जयन्ती, गणतंत्र दिवस एव विभिन्न परीक्षाये होना प्रस्तावित है। 

👉भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना में विर्निदष्ट समय सारणी के अनुसार विधान सभा निर्वाचन सम्पन्न होगा। 

👉इसी मध्य प्रत्याशियों/राजनैतिक पार्टियों द्वारा अपनी पार्टी व उम्मीदवार के प्रचार हेतु रैलियों का आयोजन/प्रदर्शन भी किया जायेगा। 

👉विश्वस्त सूत्रों से संज्ञान में आया है कि इस दौरान कतिपय अराजक तत्वों द्वारा नाजायज लाभ उठाकर जनपद की कानून व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास किया जा सकता है ऐसे विश्वसनीय आधार विद्यमान है कि धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

👉अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस आदेश अवधि में कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/प्रत्याशी/राजनैतिक संगठन किसी प्रकार का जूलूस अथवा आम सभा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। 👉किसी भी प्रकार की सभा का आयेाजन बिना क्षेत्रीय प्रभारी का सूचना दिये बगैर नहीं किया जायेगा।

👉इस अवधि में कोई व्यक्ति/संगठन जाति वर्ग एवं समुदाय विशेष की भावनायें भड़काने का प्रयास नहीं करेगा और नहीं धार्मिक विद्वेष की भावना को भड़काने वाले मुद्दे को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत करेगा। जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें । 

👉उक्त आदेश अवधि में जूलूस, धरना, प्रदर्शन, यातायात अवरूद्ध करने/जाम लगाने एवं किसी व्यक्ति का पुतला या फोटोग्राफ जलाने एवं सार्वजनिक रूप से नष्ट नहीं करेगा। 

👉इस अवधि में कोइ भी व्यक्ति एवं संगठन सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाइसेन्सी शस्त्र, चाकू, कृपाण, भाला, लाठी, डंडा आदि लेकर न तो विचरण करेगा और ना ही प्रयोग करेगा

👉किसी भी व्यक्ति को उक्त अस्त्र, शस्त्रो को प्रयोग करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। (निर्धारित माप का कृपाण रखने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा)      

👉अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में कोई भी संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो (डी.जे. व लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग नहीं करेगा तथा अनुमति प्राप्त संस्था, संगठन, व्यक्ति भी रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे के मध्य किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नहीं करेगा। 

👉यह आदेश पूरे जनपद 31 जनवरी 17 तक प्रभावी रहेगा यदि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 आई.पी.सी. के अर्न्तगत दण्डनीय होगा।

मोहम्मद जाकिर


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By nit

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