फ़सल गिरदावरी का काम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

फ़सल गिरदावरी का काम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें | New India Times

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के तहत फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार मौसम (खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिले में फसल गिरदावरी के कार्य में पारदर्शिता लाने हेलु डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत फसल गिरदावरी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है।

‘‘राजस्व माह अभियान 2.0‘‘ के तहत कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार आज से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह कार्य क्षेत्र के चयनित युवाओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल के लिए राशि 8 रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त फसल के लिए 2 रूपये इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम राशि 14 रूपये देय होगी।

किसान गिरदावरी एवं सर्वेयर क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 सितम्बर, 2024 तक किया जाना है। निर्धारित तिथि अनुसार सुपरवाईजर सत्यापन 20 सितम्बर तक, दावा-आपत्ति 25 सितम्बर तक, दावा-आपत्ति का निराकरण 30 सितम्बर तक, वेरिफायर अनुमोदन 10 सितम्बर से 30 सितम्बर तक, डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य 10 सितम्बर से 28 सितम्बर तक तथा जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन 30 सितम्बर तक किया जायेगा।

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