निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुचिता पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है: जिला निर्वाचन अधिकारी | New India Times

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुचिता पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है: जिला निर्वाचन अधिकारी | New India Times

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत दिनांक 15-04-2024 को पीठासीन/मतदान अधिकारी-प्रथम हेतु प्रशिक्षण कार्य राजकीय इण्टर कालेज झांसी में दो सत्रों में सम्पन्न हुआ। प्रत्येक सत्र में जीआईसी के 16 कक्षों में (प्रति कक्ष-40 कार्मिक) 640 कार्मिकों, इस प्रकार कुल 1280 कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम दिन के प्रशिक्षण में इन 1280 कार्मिकों में से कुल 1266 कार्मिकों द्वारा आधारभूत एवं ईवीएम संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण कार्य का जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार एवं प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) श्री जुनैद अहमद द्वारा निरीक्षण कर समस्त कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

उक्त आयोजित प्रशिक्षण में प्रथम पाली में 04 कार्मिक यथा-श्री अवधेश कुमार सहायक अध्यापक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बामौर, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (विधुत यांत्रिक खण्ड) लोक निर्माण विभाग, श्री सुरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, सींचपाल कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता वेतवा प्रखण्ड झाँसी, श्री बृजेश कुमार प्रधानाध्यापक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बंगरा एवं द्वितीय पाली में 07 कार्मिक श्री अभिषेक, सहायक प्रबन्धक प्रथमा यू०पी०ग्रामीण बैंक, निवेदिता अग्रवाल, सहायक- अध्यापक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी चिरगॉव, श्री अंकुश तिवारी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय छावनी परिषद झाँसी, श्री सैंकी साहू, ईको पार्क सुपरवाईजर कार्यालय छावनी परिषद झाँसी, श्री रामसेवक अनुरागी बैंक आफ बडौदा, श्री संजीव कुमार गुप्ता, लिपिक कार्यालय शिक्षक इण्टर कालेज झाँसी, श्री जनार्दन देव पाण्डेय सहायक अध्यापक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी मोंठ (कुल-11) कार्मिक बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुपस्थित कार्मिक तत्काल राजकीय इण्टर कालेज झाँसी में चल रहे प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वह स्वंय जिम्मेदार होंगे।


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