मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट बुरहानपुर माननीय सूर्य प्रकाश शर्मा ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी रईसउद्दीन पिता अनीसउद्दीन निवासी ग्राम सौ खोली शिकारपुरा को धारा 354 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 354क भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि अभियोक्त्री/फरियादी आरोपी रईसउद्दीन पिता अनीसउद्दीन को जानती थी तथा उनकी फोन पर बात भी होती थी। आरोपी ने एक दिन अभियोक्त्री को फोन कर घर मिलने बुलाया तथा वहां पर आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ बुरी नियत से उसका हाथ पकडा तथा उसके साथ जाने का तथा शादी करने का बोला गया। अभियोक्त्री डर गयी तथा अभियोक्त्री अपना हाथ छुड़ाकर जैसे तैसे अपने घर आई तथा पुरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी।
अभियोक्त्री की सूचना पर थाना शिकारपुरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354, 354क, 354 घ, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। विशेष न्यायधीश पॉक्सों एक्ट श्री सुर्य प्रकाश शर्मा ने नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी रईसउद्दीन पिता अनीसउद्दीन निवासी ग्राम सौ खोली शिकारपुरा को धारा 354 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावस एवं धारा 354क भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावस एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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