पवन परूथी, भोपाल (मप्र), NIT:
पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-26 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल से 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित किए हैं। जनता की आवाजाही की सुविधा के दृष्टिगत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल से 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश 29 जनवरी से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि की जाती है, तो अधिनियम की धारा 26 (3) एवं (4) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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