22 जनवरी एवं 26 जनवरी 2024 को रहेगा शुष्क दिवस | New India Times

गुलशन परूथी, ब्यूरो चीफ, दतिया (मप्र), NIT:

22 जनवरी एवं 26 जनवरी 2024 को रहेगा शुष्क दिवस | New India Times

कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संदीप माकिन ने दतिया मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धरा 24 (1) एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 की कंडिका क्रमांक 37,1 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित 3 शुष्क दिवसों के अतिरिक्त प्रशासकीय तथा लोकहित में किन्ही भी अतिरिक्त 4 शुष्क दिवस घोषित करने के अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकहित शांति में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या उत्तरप्रदेश में श्रीराम मंदिर में स्वरूप की प्राणपतिष्ठा कार्यक्रम होने से दतिया जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े कार्यक्रम समारोहों का आयोजन, जुलूस, प्रभातफेरी आदि को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 22 जनवरी 2024 को पूर्णतः शुष्क दिवस रखने का आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी दतिया संदीप माकिन ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 की कंडिका क्रमांक 37,1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित शांति में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दतिय जिले में पूर्णतः शुष्क दिवस रखा जाना आदेशित किया गया है। उक्त घोषित शुष्क दिवसों की अवधि में दतिया जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, भांग/भांग घोटा दुकानों, होटल बार (एफ.एल.-3) रेस्टोरेंट बार (एफएल-2) से मदिरा का विक्रय, उपयोग एवं देशी मदिरा मद्य भण्ड़ागार से मदिरा, भांग का प्रदाय परिवहन निषिद्ध किय गया है।

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