मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश के 75 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी करने हेतु अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैस कनेक्शन जारी करने हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर जिला स्तरीय उज्जवला समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन करने हेतु जिले में चयनित परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदाय करने के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय उज्जवला समिति का गठन किया गया है।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने इस हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया है कि, समिति पात्र आवेदकों से गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त कर स्क्रूटनी उपरांत गैस कनेक्शन जारी करेगी, साथ ही समिति लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं निराकरण का कार्य संपन्न करेगी। योजना का क्रियान्वयन करने हेतु समिति प्राप्त आवेदनकर्ताओं को समय-सीमा में गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु समुचित कार्यवाही भी करेगी।
पात्रता के मापदण्ड
कोई भी वयस्क महिला जो अनूसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियों, वनवासी, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, एसईसीसी गृहस्थी (एएचएल टीआईएन), 14- बिन्दुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी इत्यादि पात्रता के मापदण्ड के अंतर्गत आती है।
आवश्यक दस्तावेज
केवायसी फार्म, पहचान का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा समग्र आई.डी., आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाते एवं आईएफएससी का विवरण, आवेदिका प्रवासी (माईग्रेट) होने की स्थिति में (परिशिष्ट-1) अनुसार स्व-घोषणा पत्र, श्रेणी क्र 10 होने की स्थिति में 14-बिन्दुओं का घोषणा पत्र।
पीएमयूवाय कनेक्शन जारी करते समय एससी/एसटी, गरीब परिवारों एवं राष्ट्रीय/राज्य के औसत एलपीजी कवरेज से कम कवरेज वाले क्षेत्रों में रहने वाले रहवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो विवाह, रोजगार, शिक्षा आदि कारणों से अपने गृह क्षेत्र से बाहर चले गये हैं, माईग्रेट परिवार कहलायेंगे। ऐसे माईग्रेट परिवारों के पास उनके गृह क्षेत्र में गैस कनेक्शन होने के उपरांत भी प्रवासित स्थल पर गैस कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकेंगे। ऐसे परिवार में व्यस्क महिला होने पर वह पीएमयूवाय कनेक्षन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी। जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने निर्देषानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
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