जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT;

पुलिस आयुक्त भोपाल श्री मकरंद देउस्कर एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री सचिन अतुलकर, नगरीय भोपाल पुलिस उपायुक्त जोन-01 श्री साईंकृष्णा थोटा तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-1 श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी व सहायक पुलिस आयुक्त जहांगीराबाद, भोपाल श्री अभिनय विश्वकर्मा के द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए वरिष्ट अधिकारियों के नेतृत्व में आवेदक दीन दयाल विश्वकर्मा पिता पन्ना लाल विश्वकर्मा उम्र 42 साल नि0 मनं0 144 भीम नगर शिव मंदिर के पास बल्लभ भवन अरेरा हिल्स भोपाल के आवेदन पत्र की जांच के दौरान आरोपी कमल किशोर मीणा के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
घटना का विवरण: महालेखाकार कार्यालय में ओडीटर (लेखापरीक्षक) द्वारा झुग्गी बस्तियों में गरीब/जरूरतमंद लोगों को 10 से 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर पैसे देता था और बदले में सिक्यूरिटी के तौर पर लोगों के ब्लेंक चेक रख लेता था। लोगों द्वारा ब्याज का पैसा न देने एवं समय हो जाने पर ब्याज दर 10 से 20 गुना वसूलता था।
पैसे न देने पर लोगों के सिक्योरिटी के तौर पर रखे चेक में मनमानी रकम भरकर चैक बाउंस कराकर अपराध पंचीबद्ध कराने की धमकी देकर डरा डरा धमका कर ब्याज दर से कई गुना अधिक रुपये वसूलता था। इसी तारतम्य में आवेदक दीन दयाल विश्वकर्मा पिता पन्ना लाल विश्वकर्मा उम्र 42 साल नि0 मनं0 144 भीम नगर शिव मंदिर के पास बल्लभ भवन अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा थाना ऐशबाग में एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आरोपी कमल किशोर मीणा पिता घनश्याम मीणा नि0 बी- 28 ओल्ड सुभाष नगर भोपाल से आवेदक द्वारा वर्ष 2021 में 10000/- रूपये 10 प्रतिशत के ब्याज पर लिये थे और सिक्योरिटी के तौर पर एसबीआई का एक ब्लेंक चेक क्रं0 889737 रख लिया था। ऐसा मेरे साथ आये अन्य साथी जयपाल सिंह, उनकी बेटी नंदनी उईके, नारायण यादव, पप्पू धुर्वे, हेमन्त कुमार, चंद्रेश, नंदराम ने भी कमल मीणा से अलग अलग दिन पैसे ब्याज पर लिये थे और सिक्युरिटी के तौर पर अपने अपने बैंक के खाली चेक दिये थे. मैं अभी तक 10% के हिसाब से 6 महीने तक लगभग 6000/- रुपये दिये उसके बाद उसने मुझसे 20% के हिसाब से ब्याज मांगने लगा तब से अब तक मैं 20% के हिसाब से लगभग 240000/- रुपये दे चूका हुं परंतू कमल मीणा द्वारा मुझसे पूरा पैसा 10000/-रूपये और दो महीने का ब्याज एक साथ मांगा गया और धमकी दी कि नहीं दिया तो खाली चैक बाउंस पर लगा दूंगा. मैंने पैसा देने में असमर्थता बतायी तो उसने मुझे धमकी भरे मैसेज भेजे जिनमें एनकाउंटर करके जान से मारने कि धमकी दी गयी (मैसेज कि प्रति साथ में संलग्न है) उसके बाद मुझे वकील द्वारा चेक पर 225000/- रुपये भर कर चैक बाउंस कर केस लगाने कि नोटिस भेजा गया. आये दिन मुझे कमल मीणा जिसका मो0 नं0 8656023678 है, वाट्सऐप पर धमकी भरे मैसेज कर डीलिट कर देता है और तुरंत पैसा देने के लिये डराता है। इस प्रकार आरोपी 10000/ रुपये देकर 250000/ रुपये वसूली कर रहा है. जिसके विरुद्ध धारा 384, 506 भादवि एंव 4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधियनिम के अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
धरपकड में शामिलय पुलिस टीम
आरोपियों को पडकनें में सहायक पुलिस आयुक्त श्री अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में एसएचओ चतुर्भुज सिंह राठौर ,सउनि योगेन्द सिंह, प्र.आर.38 लोकेन्द्र सोलंकी प्र.आर.2897 संतोष मंदरे ,प्र.आर. 2790 राजीव रघुवंशी, प्र.आर. 1036 अमित करदाते, 971 अजय शर्मा, आर. 251राधेश्याम, आर.3561 सुनील राजपूत आर. पुष्पेन्द्र भदौरिया एंव विश्व प्रताप सिंह भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी कमल किशोर मीणा पिता घनश्याम मीणा नि0 बी- 28 ओल्ड सुभाष नगर भोपाल स्थाई निवास सवाई माधौपुर राजस्थान को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.।
जप्त मशरुका
1- 42 खाली/ भरे चैक
2- लगभग 20 रसीदियां टिकिट लगाकर हस्ताक्षर लिये हुये (आधार सहित), कोरे कागज (जो फर्जी एग्रीमेंट बनवाने हेतु लिये गये थे)
3- अलग अलग अकाउण्ट के 9 ए.टी.एम कार्ड
4- पांच मोबाईल सिम
5- कुल 9-10 पासबुक.
