अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राजधानी भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित दो पेट्रोल पंपों को उस समय सील कर दिया गया, जब वहां बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा था।
प्रशासन को इस पंप के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वहाँ हेलमेट न पहनने वाले बाइक और स्कूटर चालकों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेसर्स एस.एस. एनर्जी आईओसीएल एवं मेसर्स महादेव फ्यूल्स नायरा को सील कर दिया है।

उपरोक्त दोनो पेट्रोल / डीजल पम्पों के संचालकों द्वारा कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 450/अजिद / 2025 भोपाल दिनांक 30.07.2025 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 30.07.2025 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने की दृष्टि से दिनांक 06.08.2025 को समस्त ऑयल कम्पनी के एरिया सेल्स मेनेजरों की बैठक आयोजित कर समक्ष में समस्त डीजल / पेट्रोल पम्पों में नियम अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिले के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नापतौल विभाग एवं ऑयल कम्पनी के सेल्स आफिसर्स के साथ निरंतर जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य पेट्रोल पंप संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

