नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 7000₹ के अर्थ दंड से किया गया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 7000₹ के अर्थ दंड से किया गया दंडित | New India Times

एक नाबालिग को मक्‍खन का लालच देकर दूकान पर बुलाकर मोबाइल में अश्लिल चित्र व वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को बुरहानपुर ज़िला कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 354(क)(1)(iii) भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि में 02 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376एबी भादवि में 20 वर्ष एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी शेख शब्बीर पिता शेख करीम को धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 354(क)(1)(iii) भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड  एवं धारा 506 भादवि में 02 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376एबी भादवि में 20 वर्ष एवं 3000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 5/5/23 को जब फरियादिया अपनी लड़की लेकर आरोपी की दूकान पर सामान लेने गई थी तब अभियोक्‍त्री  आरोपी से डर कर अपनी मां के पीछ छिप रही थी, जब मां ने उसका हाथ पकड़कर आगे करके सामान दिलाकर जब अपने घर आई तो अभियोक्त्री ने अपनी मां को बताया कि वह दिनांक 4/5/23 को जब अपनी छोटी बहन को लेकर आरोपी की दूकान पर सामान लेने गई थी तब आरोपी ने कहा कि अपनी छोटी बहन को घर पर छोड़ कर आ जाओ। मैं तुम्हें 2 मक्खन दूंगा।

तब अभियोक्त्री अपनी छोटी बहन को अपने घर पर छोड़कर वापस दूकान पर आई तो आरोपी ने बोला कि दूकान के अंदर सामान रखा है, लेकर आ जाओ, जब अभियोक्त्री दूकान के अंदर सामान लेने गई तो आरोपी ने अपने मोऊबाईल में महिला-पुरूष के गंदे चित्र व वीडियो दिखाए और आरोपी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसी समय अभियोक्त्री की मां ने आवाज़ लगाई तो आरोपी ने यह बात किसी को भी नहीं बताने का कहा। यदि उसने बताया तो उसे जान से मार देंगे। उक्त घटना के समय आरोपी का परिवार शादी में गया था तथा वह घर पर अकेला था। जब अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपनी मां को बतायी तो फरियादिया आरोपी से उक्त बात पुछने गई तो आरोपी अपनी दूकान पर ताला लगाकर भाग गया।

फरियादिया ने उक्त घटना अपने परिवार में बताई तथा थाना शिकारपुरा में शिकायत दर्ज करवाई। थाना शिकारपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 332/23 अंतर्गत धारा 354(क)(iii), 506 भादवि एवं धारा 11(ii)/12 पॉक्सो  एक्ट में अपराध पंजीबध्द कर वाद साक्ष्य के आधार पर अपराध में धारा 376(ab) आईपीसी एवं 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात न्या‍यालय द्वारा आरोपी शेख शब्बीर पिता शेख करीम को धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 354(क)(1)(iii) भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड  एवं धारा 506 भादवि में 02 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376एबी भादवि में 20 वर्ष एवं 3000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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