माॅब लिंचिंग मामले में अदालत ने 10 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

माॅब लिंचिंग मामले में अदालत ने 10 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times


गौहत्या के झूठी अफवाह के बाद मॉब लिंचिंग मामले में 6 साल बाद बड़ा फैसला आया है। 45 वर्षीय क़ासिम की पीट पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास कि सज़ा सुनाई।

कासिम की मॉब लिंचिंग करने वाले युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करणपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
यूपी के जिला हापुड़ में 18 जून 2018 को ये मॉब लिंचिंग हुई थी।

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