रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार साहब के निर्देशानुसार दिनांक 07 दिसम्बर 2022 को बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ में सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विशेष न्यायाधीश श्रीमान महेन्द्र सिंह तोमर साहब की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव जिला न्यायाधीश श्रीमान लीलाधर सोलंकी साहब की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
शिविर में श्री तोमर साहब द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे बालकों से चर्चा की तथा उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए समझाइश दी कि वह बाल संप्रेक्षण गृह से छूटने के बाद अपनी शिक्षा को सुचारू रखें तथा बुरी संगत छोड़कर एक अच्छे नागारिक के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करें।
शिविर के माध्यम से विधि विरूद्ध बालकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में बताया।
शिविर में श्री सोलंकी द्वारा बच्चों को विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण के संबंध में आश्वासन दिया।
शिविर पश्चात् बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर भोजन, स्वास्थ्य सेवाऐं, मनोरंजन के साधन, स्वच्छता व अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया।
उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ सुश्री साक्षी मसीह, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल, बाल संप्रेक्षण गृह झाबुआ अधीक्षक श्री छगन सिंह बामनिया, श्री कुबल भूषण बिलवाल एवं विधि विरूद्ध बालक उपस्थित रहें।