अबरार अहमद खान /मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिसके तहत सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किये जाने हेतु आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध माडयूल, दिनांक 16 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल 2022 तक क्रियाशील रहेगा।
निजी स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुन कर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। माड्यूल पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली है। इस सम्बंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर सभी निजी स्कूलों को प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने और पारदर्शितापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12(1)(ब) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सीधे स्कूल को की जाती है। यह प्रतिपूर्ति, प्रति विद्यार्थी निर्धारित व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क में से जो भी न्यूनतम हो के अनुसार देय होती है।
