मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती अनिता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक) को राशि जमा करने हेतु हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2022 तक 14 दिन का समय दिए जाने के बावजूद भी केनरा बैंक की नंदा नगर शाखा इंदौर द्वारा राशि जमा नहीं करने पर न्यायालय श्रीमान नवम एडीजे महोदय इंदौर (श्रीमान संदीप पाटिल साहब) द्वारा फिर से केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक) की संपत्ति कुर्की के आदेश आज 25 जनवरी 2022 को जारी कर दिए। डिक्री धारी कमल कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सर्व श्री श्री मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती अनीता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि डिक्री धारी को बैंक से रुपए 84 लाख से अधिक की राशि वसूलना है। यहां यह बताना आवश्यक है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट ने ₹50000 जुर्माने के साथ बैंक की याचिका याचिका खारिज कर चुकी है।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.