जमशेद आलम, भोपाल (मप्र), NIT:

आवेदक शेखर पटेल पिता चंदर सिंह पटेल नि0 ई-6/77 अरेरा काँलोनी भोपाल द्वारा वरिष्ठ कार्यालय में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की गई कि अनावेदक मयंक वर्मा द्वारा होशंगाबाद स्थित अपनी फर्म बालाजी इंटरप्राईजेज के फर्जी दस्तावेज दिखाकर कृषि उपकरण व्वसाय हेतू पार्टनरशिप के नाम पर अलग-अलग समय पर बैंक के माध्यम से व नगद 55 लाख रूपये लेकर अमानत में खयानत व धोखाधड़ी करने के संबध में शिकायत की गई है।
उक्त शिकायत आवेदन पत्र की जांच पर पृथम दृष्टतया अनावेदक मयंक वर्मा के द्वारा आवेदक के साथ धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत का अपराध घटित करना पाया जाने से आऱोपी मयंक वर्मा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 34/22 धारा 406, 420 भा.द.वि. कायम कर विवेचना मे लिया गया है।
प्रकरण की विवेचना में आरोपी मयंक वर्मा की तलाश किये जाने पर आरोपी अपना मोबाईल फोन बंद कर अपने घर यशोदा विहार कोलार भोपाल से फरार मिला। इस पर आरोपी के परिजन से आरोपी के बारे में पुछताछ किये जाने पर परिजन द्वारा पुलिस पर अपना ऊंचा राजनैतिक रसूख बताते हुये पुलिस के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुये पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिस की गई।
उक्त शातिर आरोपी की पतारसी हेतू उसके घर के पास सादा वस्त्र में पुलिस टीम तैनात की गई, उसी दौरान जैसे ही आरोपी अपना हुलिया बदलकर अपने परिजन से मिलने घर पर आया पुलिस टीम ने तत्परता से आरोपी मयंक वर्मा को अपराध धारा सदर में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय पेश कर न्यायालय से आरोपी को पुलिस रिमांड लेकर आरोपी से अपराध धारा सदर के मशरूका की जानकारी लिए जाने पर आरोपी द्वारा फरियादी से प्राप्त 55.00 लाख रूपये हरदा, होशंगाबाद व भोपाल में अलग-अलग व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देना बताया है जिस संबध में तस्दीक की जा रही है। आरोपी को पुलिस रिमांड उपरांत न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना हबीबगंज के नेतृत्व में थाना हबीबगंज टीम सउनि मनोज यादव, कार्य0 प्र0आर0 राघवेन्द्र भास्कर, कार्य0 प्र0आर0 ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, आर0 अमित व्यास व म0आऱ0 अदिति ठाकरे की सराहनीय भूमिका रही है।
