मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दुकान में से 50,000.00 रूपये की चोरी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्ड अधिकारी श्री अनिल चौहान ने आरोपी सैयद शहजाद (19) पिता सैयद अब्बास, निवासी राजीव नगर, जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा एवं 4000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि 17-02-2018 को रात को लगभग 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मंडी चौक बुरहानपुर में स्थित फरियादी अनिल की तेल की दुकान में से दुकान के काउंटर की तीन दराजों में रखे 50000. 00 रूपये दराज़ तोड़ कर चुराये थे। फरियादी अनिल अपनी दुकान रात 11 बजे बंद कर चला गया था,सुबह जब दुकान खोली तो काउंटर के तीनो दराज़ नीचे पडे़ हुए है, दराज़ में रखे हुए नोट व चिल्लर नहीं है, दराज में कुल 50000 रूपये रखे थे। फरियादी अनिल ने इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी थी। फरियादी अनिल की सूचना पर से पुलिस थाना कोतवाली ने आरोपी के विरूध्द थाना धारा 457, 380 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने की। विचारण पश्चात मा. न्यायालय ने आरोपी को दोषसिध्द कराते हुए में भादवि की धारा 457 एवं 380 में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।
