मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

गत दिनों ग्राम पंचायत पनारा डूंगरिया में शासकीय कन्या विद्यालय के समीप खेल मैदान एवं सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल स्थल पर पहुंचीं तहसीलदार श्रीमती ज्योति ठोके ने संबंधित लोगों से चर्चा कर हड़ताल समाप्त करने और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में तहसीलदार ने इस्लामिया अंजुमन कमेटी से अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था। तहसीलदार के मौखिक निर्देश पर इस्लामिया अंजुमन कमेटी पनारा ने एसडीएम एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इस्लामिया अंजुमन कमेटी की भूमि ग्राम पनारा, राजस्व निरीक्षक मंडल एवं तहसील जुन्नारदेव में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 309/1 तथा रकबा 0.495 हेक्टेयर है। उक्त भूमि को लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा विवाद एवं शिकायतें की जाती रही हैं। इस संबंध में माननीय कलेक्टर छिंदवाड़ा, अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष भी शिकायतें की गई थीं।
कमेटी के अनुसार, इस विवाद के चलते इस्लामिया अंजुमन कमेटी की ओर से तत्कालीन सदर तालिब परवेज पिता शेख हकीम ने उक्त भूमि के स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में वाद प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में शिकायतकर्ताओं को प्रतिवादी बनाया गया था।
ज्ञापन में आगे बताया गया कि व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव ने संपूर्ण विचारण के बाद 14 मई 2020 को अंतिम निर्णय पारित किया था। न्यायालय ने ग्राम पनारा स्थित खसरा नंबर 309/1 की 0.496 हेक्टेयर भूमि पर इस्लामिया अंजुमन कमेटी के भूमिस्वामी होने के अधिकार की घोषणा की थी। साथ ही उक्त भूमि में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश भी पारित किया गया था।
कमेटी ने ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं होने देने की मांग की।
इस अवसर पर इस्लामिया अंजुमन कमेटी के सदर साजिद परवेज, हाजी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद ताहिर, माजिद खान, मोहम्मद दानिश, मोहसिन अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

