जुन्नारदेव पुलिस की कार्रवाई, पतंग दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा ज़ब्त | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

कलेक्टर एवं दंडाधिकारी, छिंदवाड़ा द्वारा धारा 163 BNSS के तहत जिले में प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा का भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी आदेश के पालन में, आज दिनांक 06/01/2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि जुन्नारदेव-दमुआ रोड स्थित महिमा आर्ट दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बघेल के निर्देशन में उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, आरक्षक संतोष धुर्वे, आरक्षक राजपाल बघेल एवं महिला आरक्षक निधि बघेल की टीम ने मौके पर छापा मार कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक सूरज मालवीय अपनी दुकान में चाइनीज़ मांझा बेचते पाए गए। दुकान से 15 नग चाइनीज़ मांझा (घिर्री) जिसकी कीमत लगभग ₹5000 है, ज़ब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 223, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र की अन्य पतंग दुकानों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस की अपील: दुकानदार प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा का विक्रय न करें। इसके उपयोग से आम नागरिकों और पक्षियों की जान को गंभीर खतरा रहता है। कई लोग इससे घायल हो चुके हैं और कुछ ने अपनी जान भी गंवाई है।

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