सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की बेल पर लगाई रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस (2017) में उम्रकैद की सजा के खिलाफ सशर्त जमानत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच (चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह) ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में कानूनी प्रश्न गंभीर हैं, और सेंगर को इस आदेश के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा।

वे अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता के दूसरे मामले में भी उन पर 10 साल की सजा चल रही है। सेंगर को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, और मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी।

यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, और दिखाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय की उम्मीद अभी भी जिंदा है।

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