दहेज प्रताड़ना मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दहेज प्रताड़ना मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना | New India Times

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाले चार अभियुक्त सर्वश्री अल्ताफ़, इलियास, एजाज़ और ज़ैनब बी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर माननीय श्री भारत सिंह भंवर के द्वारा अभियुक्त गण को धारा 498 ए भादवि में न्यायालय तक का कारावास एवं ₹ 1000 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने बताया दिनांक 05/04/ 2015 को सामाजिक रीति रिवाज से शाहपुर बुरहानपुर में विवाह संपन्न हुआ था। विवाह से दोनों को तीन संतान है। विवाह के समय फरियादी को उसके उपहार स्वरूप सोने चांदी के जेवर एवं घरेलू उपयोग का सामान दिया गया था। कुछ समय तक फरियादी को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा तथा उसके बाद ससुराल वालों ने फरियादिया के साथ अभियुक्तगण ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की थी।

उक्त घटना के संबंध में फरियादया द्वारा थाना शाहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख बात कराई गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा.जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने की जिसके पश्चात मान.न्यायालय द्वारा आरोपीगण अल्ताफ, इलियास, एजाज, जैनब बी को धारा 498 ए भादवि में न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000-1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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