मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:
स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान उजागर करना है। समिति के सदस्य सचिव डीपीआरओ घनश्याम सागर ने बताया कि गत वर्ष लगभग 7 लाख झंडे जनपद में फहराए गए थे। प्रदेश में जनपद शाहजहाँपुर नंबर एक पर रहा था। डीएम ने सभी विभागों को विभागवार लक्ष्य आवंटित करते हुए निर्देशित किया कि लक्ष्यानुसार सभी विभाग डीपीआरओ आफिस में झण्डा 10 अगस्त तक जमा करें।
जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम है सभी लोग बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सभी लोग मिलझुल कर सफल बनाएं।
उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों, सर्वाजनिक स्थानों, में झण्डा लगा सकते है। राशन की दुकानों, पेट्रोल पम्पों, घरेलू गैस विक्रय केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, तहसील, विकास खण्ड कार्यालय, आगनबाड़ी केन्द्रों, जन सुविधा, एनएचआई, टोल प्लाजा, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर झण्डा फहराने तथा प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया। इस अवसर पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस तथा पीएससी बैण्ड का वादन किया जायेगा। 13 से 15 अगस्त तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाईटिंग करने के भी निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने नगरीय विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा साइनेज बोर्ड भी लगाये जाने के निर्देश दिये। डीएम ने तिरंगा झण्डा तैयार करने के लिए बताया कि झण्डे का आकार आयताकार तथा लम्बाई, चौड़ाई का अनुपात 3ः2 होना चाहिए। झण्डा बनाने की समाग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा आदि को सकता है। तीन रंगों में सबसे उपर केशरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने झण्डा फहराने के नियम पर बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने आवास, स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
सरकारी परिसरों में सूर्याेदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ ही इसे उतारना चाहिए। 13 से 15 अगस्त तक निजी आवासो एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उताकर सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिये। हर घर पर झण्डा विधित ढ़ग से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध है।
उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सेल्फी, रील्स, वीडियो, झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति, झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।
बैठक में पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अपराजिता सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 आरके गौतम, नगर आयुक्त डॉ0 विपिन कुमार मिश्र, संजय कुमार एसपी सिटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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