संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:
माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह (भापुसे) के निर्देश पर आज यातायात पुलिस द्वारा ग्वालियर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्कूली वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस का उक्त अभियान अति. पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री षियाज़ के.एम.(भापुसे) के मार्गदर्शन में तथा डीएसपी यातायात श्री अजीत सिंह चौहान व आरटीओ ग्वालियर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। चेकिंग के दौरान स्कूल बसों में निर्धारित मापदंड के अनुसार कमी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही भी की गई और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। यातायात पुलिस द्वारा बिना परमिट स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए जाने पर 11 वैनों को जप्त किया गया। यातायात पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

यातायात पुलिस ग्वालियर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के निर्देश पर डीएसपी यातायात ग्वालियर एवं आरटीओ ग्वालियर एवं उनकी टीम द्वारा स्कूल बसों में निर्धारित मापदंड के संबंध में जांच की गई। जांच के दौरान यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा बिना परमिट स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए जाने पर 11 वैनों को जप्त किया गया और स्कूल बसों में निर्धारित मापदंड के अनुसार कमी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही भी की गई। चेकिंग के दौरान यातायात के तीनों क्षेत्रों के थाना प्रभारियों द्वारा कार्यवाही की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-स्कूली वाहनोें में बस के आगे पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए, निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाये जांए। प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। बस के दरवाज़े पर सुरक्षा हेतु डोर हेण्डिल लॉक लगा हो। बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नम्बर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
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