अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राजधानी भोपाल में माता मंदिर स्थित बीडीए कॉम्प्लेक्स में संचालित अवैध गैस रिफलिंग स्थल पर खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई। मौके से 4 लोडिंग आटो, 1 मारूती वेन, 1 बोलेरो पिकप एवं 54 भरे घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 37 खाली घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, 4 आंशिक भरे गैस सिलेण्डर कुल 95 गैस सिलेण्डर तथा 3 नग इलेक्ट्रोनिक तौल कांटे, 3 नग इलेक्ट्रोनिक गैस अंतरण मशीन जप्त की गई।
जप्त की गई बोलेरो पिकप 31 खाली एवं 9 भरे गैस सिलेण्डर बुक एंड कुक एचपी गैस एजेंसी की होना पाये जाने से गैस एजेंसी के संचालक के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण निर्मित किया गया है।
अवैध गैस रिफलिंग संचालनकर्ता श्री आदर्श त्रिवेदी एवं श्री शानू खान के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं गैस अंतरण कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत आगामी कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
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