मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

ज़िला उपभोक्ता न्यायालय (कंज्यूमर कोर्ट बुरहानपुर) ने रिलायंस स्मार्ट मॉल पर ग्राहक से एमआरपी से ज़्यादा पैसे वसूल करने पर जुर्माना लगाया है। ग्राहक एवं सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर प्रियांक सिंह ने दो नहाने के साबुन रिलायंस स्मार्ट से ₹72 में खरीदे थे जिसे मॉल द्वारा ₹4 ज़्यादा प्रति साबुन में बेचे गए थे। जिसे लेकर जागरुक ग्राहक ठाकुर प्रियांक सिंह ने उपभोक्ता न्यायालय में केस लगाया था। उपभोक्ता ठाकुर प्रियांक सिंह ने न्यायालय में स्वयं अपनी पैरवी करते हुए न्यायालय में परिवाद पेश करते हुए कहा कि रिलायंस स्मार्ट मॉल द्वारा एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने की जानकारी प्राप्त हो रही थी।

जागरुक ग्राहक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे विक्रेताओं को सबक़ सिखाना आवश्यक हो गया था। गौरतलब है किसी भी उपभोक्ता वस्तु की एमआरपी से अधिक पैसे दुकानदार द्वारा नहीं लिए जा सकते। यह सरासर गैरकानूनी है।रिलायंस स्मार्ट की ओर से पैरवी कर रहे वकील राजू बन्नातवाला ने कोर्ट में इसे मानवीय भूल कहते हुए मामला निरस्त करने के लिए कहा, परंतु कोर्ट ने उनकी दलील मानने से इंकार कर दिया और फैसला ग्राहक के हक़ में सुनाते हुए गैर कानूनी तरीके से उपभोक्ता से पैसे लेने पर उपभोक्ता अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए अधिक वसूल की गई राशि एक हज़ार के जुर्माने सहित 45 दिन के अंदर लौटाने का आदेश पारित किया।
