पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

ग्वालियर जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यादि आयोजनों के दौरान बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना व प्रदर्शन इत्यादि पर लगया प्रतिबंध।
जिले में बगैर अनुमति के सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लायसेंसी हथियारों सहित अन्य मोथरे हथियारों के प्रदर्शन पर भी लगी पाबंदी।
साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी लगया प्रतिबंध।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
