कलेक्टर ने जिले में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी, मिलावट करने वालों की सूचना देने वाले को मिलेगा 10 हजार रूपए का पुरस्कार | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

कलेक्टर ने जिले में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी, मिलावट करने वालों की सूचना देने वाले को मिलेगा 10 हजार रूपए का पुरस्कार | New India Times

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध प्रदेश भर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने इस अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की सूचना देने वाले को 10 हजार रूपए की राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना मिलने पर जानकारी सही पाए जाने की दशा में सूचना देने वाले को 10 हजार रूपए की राशि प्रदान की जायेगी।

कलेक्टर ने जिले में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी, मिलावट करने वालों की सूचना देने वाले को मिलेगा 10 हजार रूपए का पुरस्कार | New India Times

कलेक्टर ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों (घी, पनीर, मावा) दूध से बने पदार्थ एवं अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट अथवा नकली खाद्य पदार्थों की सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जायेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 10 हजार रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों एवं नकली खाद्य पदार्थ बनाने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में भागीदार बनें। ऐसे लोगों की सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिन अधिकारियों को अभियान में प्रभारी नियुक्त किया है, उनके नम्बर भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इन नम्बरों पर कोई भी व्यक्ति मिलावट करने वालों तथा नकली खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वालों की सूचना दे सकता है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रभारी अधिकारियों को कोई भी व्यक्ति मिलावट करने वालों की सूचना दे सकता है। उनकी सूचना के आधार पर प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।


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