Edited by Atish Dipankar, New Delhi, NIT;
भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान की धारा 324 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा सामान्य उपधारा अधिनियम, 1857 के अनुच्छेद 21 के साथ पठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 30 और 153 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया है कि कर्नाटक में 154- राजाराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र में 12 मई, 2018 को होने वाला चुनाव फिल्हाल स्थगित रहेगा।
इस संदर्भ में आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान अब 28 मई, 2018 (सोमवार) को होगा और इस निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 31 मई, 2018 (गुरुवार) को की जाएगी।
