अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT;
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, 2018 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह तिथि 15 फरवरी, 2018 नियत की गयी थी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस संबंध में निरंतर अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने अंतिम अवसर के रूप में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी समय-सारणी में संशोधन किये हैं।संशोधित समय-सारणी के अनुसार अब प्राइवेट स्कूल अथवा जिन स्कूलों की पूर्व मान्यता 30 नवम्बर, 2018 तक समाप्त हो रही है, उनके नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन आवेदन आगामी 16 अप्रैल, 2018 तक लिये जायेंगे। संबंधित विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयकों द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिवसों की अवधि में उन स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त मान्यता आवेदनों का निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिवसों के भीतर किया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान अनुसार प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया में उन्हीं प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया जायेगा, जिनके द्वारा नियत तिथि तक नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता का नवीनीकरण करा लिया गया हो।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.