बेटी का विवादित वीडियो वायरल करने धमकी देकर पैसे एठनेवाले 03 आरोपियों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपये अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बेटी का विवादित वीडियो वायरल करने धमकी देकर पैसे एठनेवाले 03 आरोपियों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपये अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि फरियादी विश्वनाथ की पुत्री ने उसको बताया कि पड़ोसी खेमचंद पाटिल ने मोबाईल से विवाह से संबंधित विवादित रिकार्डिंग कर अन्य आरोपीगण प्रवीण वाणे को दिया है। प्रवीण वाणे जो कि अपने आपको पत्रकार बताता है, उसने मोबाईल पर फोन कर अपने आफिस में बुलाया तब फरियादी प्रवीण वाणे के शनवारा आफिस में गया तो प्रवीण वाणे ने उसे बताया कि तुम्हारी लड़की की बातें मैने रिकॉर्ड कर ली है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी लड़की का रिश्ता हो गया है अगर तुम मुझे 65,000/- रूपये दे दोगे तो मैं रिकॉर्डिग मिटा दूंगा नहीं तो मैं उक्त, रिकार्डिंग सार्वजनिक कर दुंगा और लड़की को बदनाम कर दुंगा। इसके बाद आरोपीगण प्रवीण और कन्हैयालाल ने फरियादी को धमकाया कि रिकार्डिंग वाली बात किसी को न बताऐं। नहीं तो उसे बरबाद कर देगा और दोनों आरोपीगण ने इंदौर से आ रही मीडिया टीम के लिए 25000 रूपए की व्यवस्था करने को कहा और धमकी दी थी।

फरियादी के आवेदन पर से जांच पर से थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 129/2018 धारा 384 एवं 506 भाग- दो भा. दं. सं. 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके मेमोरेण्डम कथन लिए गए जिस पर से अभियुक्तगण से 65,000/- रूपये नकदी व एक मोबाईल जप्त किया गया। सायबर सेल से सीडीआर प्राप्त की गई व फरियादी द्वारा वीडियो पेश की। उसकी सी.डी. तैयार की गई। आवश्यक संपूर्ण अनुसंधान करने के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। जिसके पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1- प्रवीण पिता बाबुराव वाणे, 2- कन्हैयालाल पिता विनोद, 3- खेमचंद पिता रामकृष्ण को धारा – 384 भा.दं.सं.1860 के अंतर्गत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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