पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
चुनाव कार्य से मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र से दूर रहने वाले पत्रकार अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने पहली बार घर से मतदान की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मतदान के पूर्व आवेदन करना होगा। निर्वाचन कार्यालय द्वारा डाक मतपत्र जारी किया जाएगा और वे घर से मतदान कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि यह बात कई बार आती थी कि चुनाव कार्य में लगे होने के कारण पत्रकार अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पहली बार आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है कि चुनाव कार्य में लगे अधिकृत पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित पत्रकार वास्तव में चुनाव कार्य के लिए अधिकृत हैं या नहीं। एक बार आवेदन भरने के बाद संबंधित को मतदान केंद्र में जाकर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।
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