इस्हाक़ मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

मैहर जिले में गैस वितरण में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिदिशा मुखर्जी ने आमातारा इंडेन गैस एजेंसी मैहर और मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। संबंधित एजेंसियों को तीन दिवस के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच में सामने आया कि मानसी गैस एजेंसी अमरपाटन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर का नियमित वितरण नहीं किया जा रहा था, जो पेट्रोलियम गैस वितरण विनियमन आदेश का उल्लंघन है। इस पर कलेक्टर ने टेरीटोरी मैनेजर, एलपीजी (भारत पेट्रोलियम, भिटौनी) को भी त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु तीन दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, आमातारा इंडेन गैस एजेंसी मैहर के संचालन में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी निष्क्रिय, नियमविरुद्ध एवं असुरक्षित तरीके से संचालित हो रही थी तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 का उल्लंघन कर रही थी। इस पर कलेक्टर ने एजेंसी के अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं को निकटतम सक्रिय वितरक से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही, क्षेत्रीय प्रबंधक एलपीजी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी निर्देशित किया गया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आमातारा एजेंसी के संचालक अभिषेक चतुर्वेदी तथा मानसी गैस एजेंसी की प्रोपराइटर श्रीमती विमला वर्मा को भी नोटिस जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले गैस एजेंसियों के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के साथ वैधानिक, अनुशासनात्मक एवं अभियोजनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

