7 देशी पिस्टल और रिवॉल्वर बरामदगी मामले में तीन आरोपी दोषसिद्ध, न्यायालय ने सुनाई सजा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अवैध हथियारों के निर्माण एवं प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अवैध हथियारों से संबंधित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।

पुलिस महानिरीक्षक, ग्रामीण रेंज इंदौर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, खरगोन रेंज एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में थाना शिकारपुरा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप शस्त्र अधिनियम के एक प्रकरण में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

प्रकरण का विवरण

थाना शिकारपुरा में अपराध क्रमांक 762/2022 के तहत धारा 25(1-B)(a) एवं आयुध अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

आरोपियों के कब्जे से जब्त सामग्री

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 1 जिंदा कारतूस जब्त किया था।

प्रकरण में विवेचना पूर्ण करने के बाद आवश्यक साक्ष्यों के साथ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को निर्णय पारित कर तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

  1. आरोपी हरबनसिंह: 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड।
  2. आरोपी रमाकांत: 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड।
  3. आरोपी हर्षकुमार: 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड।

अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी

बुरहानपुर पुलिस द्वारा जिले में अवैध हथियारों के निर्माण, संग्रहण एवं प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बुरहानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध हथियारों के कारोबार एवं उनसे संबंधित आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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