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मुरैना जिले में पालतु पशुओं को खुले में छोड़ना एवं सड़कों पर बांधना पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1973 के प्रावधानों के तहत होगी कार्यवाही