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खाद्यान्न व्यवसायियों को पंजीयन करवाना अनिवार्य, बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं अधिकतम 5 लाख रूपये तक हो सकता है जुर्माना