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शासकीय चिकित्सालयों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी, एक्स-रे, पैथालॉजी की सुविधा, अवकाश दिवसों में आपातकालीन ओपीडी, जिला/सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश