धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी: सामाजिक (विवाह, सगाई इत्यादि), राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना 30 अप्रैल तक रहेगा पूर्णतः वर्जित
पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (मप्र), NIT: धार जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ…
