लापरवाही से टेम्पू चलाकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायालय ने सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 3900 रूपये का जुर्माना
मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT: न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी सुशील (25) पिता रामदास पाटिल सिंह, निवासी दरियापुर,…
