रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

जनपद पंचायत के सभा कक्ष में एडिशनल एसपी पी. एल. कुर्वे एवं तहसीलदार रामा सुनील डावर की उपस्थिति में जनपद के सभी पटवारी एवं सभी ग्राम कोटवारों का प्रशिक्षण हुआ। जिसमें पेसा ब्लॉक समन्वयक रामा विजु मावी द्वारा 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा नियम का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। विजु मावी द्वारा पैसा नियम के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जैसे ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा पंचायत राज संस्थाएं, शांति एवं विवाद निराकरण समिति, भूमि प्रबंधन जल संसाधन एवं लघु जल सम भर योजना खान और खनिज मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वनोपज, साहूकारी एवं सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं, कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण, विभिन्न हितग्राही योजनाओं में हितग्राहियों का चयन करना एवं आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसी भी तरह से ग्राम कोटवारों में जानकारी का अभाव न रहे।
एडिशनल एसपी श्री पी. एल. कुर्वे ने पेसा नियम की शक्तियां, अधिकारों को अपनी मूल भाषा में बहुत ही बारीकी से समझाया, वहा उपस्थित सभी पटवारी सभी कोटवारों को यह भी बताया की आप लोगों के क्या-क्या अधिकार है, गांव में हो रही हर प्रकार की घटना की जानकारी आपको संबंधित विभाग को देना है।
